बिहार में हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 21 लोगों को उम्रकैद - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 28 जनवरी 2017

बिहार में हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 21 लोगों को उम्रकैद

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पटना 27 जनवरी, बिहार की विभिन्न अदालतों ने आज हत्या और सामूहिक बलात्कार के तीन अलग-अलग मामलों में दो सगे भाईयों समेत 21 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी । दरभंगा की विभिन्न अदालतों ने हत्या और सामूहिक बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय ने यहां मामले में महाबीर यादव की निर्मम हत्या के मामले में राम शोभित यादव, राकेश यादव, राम सेवक यादव, रामसुधार यादव, राम चन्द्र यादव, नरेश यादव, मनोज यादव, अवध किशोर यादव, उमाशंकर राउत, रामबाबू राउत, श्याम सुन्दर राउत, संजय राउत, और नवल किशोर राउत को भारदीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इससे पूर्व अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 147,148,341, 326, 302 और 120बी. में दोषी करार दिया। दोषियों ने भूमि विवाद को लेकर 27 जुलाई 2013 की शाम जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बग्घा निवासी महाबीर यादव की तेज हथियार से अंग भंग कर निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के एक मामले में ऑटो चालक समेत तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यंत) एवं 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी के अनुसार दोषियों शमीम उर्फ छोटू (ऑटो चालक) , विरेन्द्र यादव और राम कुमार साह ने 19 मई 2015 की रात दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से स्टेशन जाने के लिए ऑटो पर सवार एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। दूसरी ओर वैशाली जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज दो सगे भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम किशोर झा ने यहां मामले में सुनवाई करने के बाद जिले के बेलसर आउट पोस्ट के चकगुलामउद्दीन गांव निवासी पारसनाथ सिंह की हत्या के आरोप में गांव के ही दो सहोदर भाई रामेश्वर सिंह और पारस सिंह के अलावा अविनाश सिंह, मुकेश सिंह और पारस सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201 और 34 में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 05 मई 2002 को मछली बंटवारे को लेकर हुए पारसनाथ सिंह और दोषियों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद दोषियों ने धोखे से पारसनाथ को उसके घर से बाहर ले जाकर हत्या कर दी थी। 




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