नयी दिल्ली 09 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में जाने माने कारोबारी गोपाल अंसल को आज एक वर्ष की कैद की सजा सुनायी। इस कांड में 59 लोगों की जानें गयी थी।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल इस पीठ के सदस्य हैं। शीर्ष न्यायालय ने उपहार कांड पीड़ित संघ (एवीयूटी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो की समीक्षा याचिका को आंशिक रूप से मंजूरी देते हुए कहा कि गोपाल अंसल के भाई सुशील अंसल पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं। गोपाल अंसल भी इस मामले में चार महीने की कैद काट चुके हैं।
न्यायालय का आदेश आने के बाद इस अग्निकांड में अपने दो बच्चों को खो चुकी याचिकाकर्ता नीलम कृष्णमूर्ति ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा “यह बेहद निराशाजनक है, मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सबसे बड़ी गलती की। मेरा न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। हमारी कोशिशें व्यर्थ गयीं। अमीरों और ताकतवर लोगों को कुछ विशेष शक्तियां मिली हुई हैं।”
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