नयी दिल्ली 10 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की महासचिव शशिकला नटराजन के राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सत्ता पंचायत इयाक्क्म की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। संगठन की ओर से वकील जी एस मणि ने न्यायालय को अवगत कराया कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और इसे देखते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है मगर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि निर्धरित सूची तथा तिथि के आधार पर ही सुनवाई की जाएगी। श्री मणि ने तर्क देते हुए कहा कि राज्यपाल विद्यासागर राव किसी भी वक्त श्रीमती नटराजन काे राज्य में सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं तो ऐसे में इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए ,जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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