उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के नर्सरी में प्रवेश संबंधी नए नियमों पर रोक लगाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 14 फ़रवरी 2017

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के नर्सरी में प्रवेश संबंधी नए नियमों पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, 14 फरवरी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम ‘‘मनमाने और भेदभावपूर्ण’’ हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता। दिल्ली सरकार ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को आदेश दिया था कि वह नर्सरी प्रवेश से संबंधित आवेदन स्कूल से घर की दूरी के मापदंड के आधार पर ही स्वीकार करें। दिल्ली सरकार ने 19 दिसंबर, 2016 और सात जनवरी को अधिसूचना जारी कर दिल्ली विकास प्राधिकरण :डीडीए: की भूमि पर बने 298 निजी स्कूलों को नर्सरी प्रवेश से संबंधित फॉर्म केवल नजदीकी मापदंड के आधार पर ही स्वीकार करने का निर्देश दिया था। इसे अभिभावकों और दो स्कूल समूहों ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। सात जनवरी की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय :डीओई: जो काम सीधे तौर पर नहीं कर सकता, वही काम वह अप्रत्यक्ष तौर पर भी नहीं कर सकता है।

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