नयी दिल्ली 09 फरवरी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सब्सिडी वाले राशन की खरीद या नकद हस्तान्तरण के लिए राशन कार्ड के साथ आधार संख्या बताना होगा । उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आधार अधिनियम को लेकर आठ फरवरी को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा । यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आठ फरवरी से ही प्रभावी हो गयी है।
मंत्रालय की आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिनके पास आधार संख्या नहीं है लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें 30 जून तक आधार के लिए आवेदन करना होगा ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सब्सिडी प्राप्त करने वाले लाेगों को आधार नंबर जारी किये जाने तक ऐसे व्यक्तियों को उनकी पात्रता का राशन कार्ड और आधार नामांकन तथा पहचान पत्र अथवा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो युक्त पता कार्ड, किसान फोटो पासबुक और राज्य सरकारों की ओर से जारी अन्य दस्तावेज में से कोई एक देना हाेगा ।
राज्य सरकारें आधार नंबर प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर इसे राशन कार्ड या खाद्य सब्सिडी के नकद हस्तान्तरण के लिए बैंक खाते के साथ जोड़ेंगी । यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि राशन कार्ड में उल्लेखित परिवार के सदस्यों को आधार नंबर नहीं दिया गया है और यदि उस परिवार का कोई एक सदस्य पहचान की शर्त पूरी करता है, तो उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों की संपूर्ण मात्रा अथवा खाद्य सब्सिडी नकद प्राप्त
करने की पात्रता होगी ।
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