नयी दिल्ली 22 मार्च, सरकार ने देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)कानून को लागू करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपकर एवं अधिभार को समाप्त करने के लिए सीमा एवं उत्पाद शुल्क कानून में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी। जिन कानूनों में संशोधन किये जा रहे हैं उनमें सीमा अधिनियम 1962, सीमा शुल्क टैरिफ कानून 1975, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून 1944, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ कानून 1985 और उपकर लगाने से जुड़े प्रावधानों को समाप्त करने के लिए संशोधन शामिल है। सीमा शुल्क कानून 1962 में धारा 108 ए और 108 बी जोड़ा गया है। विभिन्न कानूनों में संशोधन या उसे निरस्त करने के प्रावधान किये गये है क्योंकि जीएसटी के लागू होने पर उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जायेगी।
बुधवार, 22 मार्च 2017
जीएसटी के मद्देनजर सीमा एवं उत्पाद कानून में संशोधन मंजूर
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