नई दिल्ली, 21 मार्च, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश की दो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के खिलाफ विदेशों से चंदा लेने के मामले में कोई कार्रवाई न किये जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) नामक एनजीओ की ओर से दाखिल की गई है जिसपर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह सचिव को अदालत ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तय की है। उल्लेखनीय है कि 28 मार्च 2014 को अदालत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही वेदंता समूह से चंदा लेने का दोषी पाया था। अदालत ने इसे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा) का उल्लंघन माना था। आज हुई इस मामले की सुनवाई में अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही पार्टियों के खिलाफ छह महीने के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रणव सचदेवा ने कहा है कि अदालत ने इस मामले में तीन साल पहले ही अपना आदेश सुना चुकी है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अदालत के आदेश के बावजूद जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो कि अवमानना का मामला है इसपर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए।
बुधवार, 22 मार्च 2017
न्यायालय ने भाजपा और कांग्रेस से चंदा मामले में जवाब मांगा
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