नयी दिल्ली 21 मार्च, उच्चतम न्यायालय ने आज सुब्रत राय सहारा मामले में सुनवाई करते हुए फरवरी के अपने आदेश में बदलाव कर कहा है कि निवेशकों की धनराशि उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में जमा कराये जाने के बजाय इसे अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनमय बोर्ड (सेबी) के खाते में जमा कराया जायेगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि निवेशकों की राशि अब उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में जमा कराने के बजाय सहारा सेबी खाते में जमा करायी जायेगी। खंडपीठ ने सहारा समूह को चेतावनी भी दी है कि यदि वह नियत समय में यह धनराशि जमा कराने में नाकाम रहा तो उसकी एम्बी वैली योजना को नीलाम कर दिया जायेगा। उच्चतम न्यायालय पहले ही सहारा समूह को 5100 करोड़ रुपये की धनराशि 17 अप्रैल तक जमा कराने का निर्देश दे चुका है। गौरतलब है कि बाजार नियामक सेबी के साथ लंबे समय तक चले विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर सुब्रत राय को 4 मार्च, 2014 को तिहाड जेल भेजा गया था। इस समय वह जमानत पर है।
मंगलवार, 21 मार्च 2017
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को धनराशि सेबी खाते में जमा कराने का निर्देश दिया
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