टाटा पॉवर परियोजना में आईएफसी के निवेश में नियमों का उल्लंघन - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 21 मार्च 2017

टाटा पॉवर परियोजना में आईएफसी के निवेश में नियमों का उल्लंघन

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नयी दिल्ली, 21 मार्च, विश्व बैंक की जांच इकाई सीएओ ने टाटा पॉवर की कंपनी कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड :सीजीपीएल: में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में आईएफसी की ओर से पूरी कारवाई नहीं किये जाने पर चिंता जताई है। विश्व बैंक की निवेश इकाई आईएफसी ने सीजीपीएल में निवेश किया है। सीएओ ने सीजीपीएल के आडिट की अपनी दूसरी निगरानी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में शिकायतकर्ताओं की बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये और उसका निदान होना चाहिये। सीजीपीएल के खिलाफ मछुआरा समुदाय ने शिकायत की है। सीएओ यानी अनुपालन सलाहकार लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो कि विश्व बैंक को रिपोर्ट करती है। संस्था विश्व बैंक की रिण देने वाली इकाई आईएफसी की परियोजनाओं के खिलाफ समुदायों से मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा करती है और आगे सुझाव देती है। सीएओ ने जुलाई 2012 में सीजीपीएल संयंत्र की अनुपालन समीक्षा में पाया कि कई तरह के मुद्दे इसमें सामने आये हैं। संयंत्र के ईद गिर्द पानी और वायु प्रदूषण भी इसमें शामिल है। संस्था ने इसके निदान के लिये आगे और जांच पर जोर दिया। सीएओ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है, ‘‘सीएओ इस बात को लेकर चिंतित है कि आईएफसी ने जो कारवाई की है वह संयंत्र की समीक्षा में सामने आये मुद्दों के निदान के लिये काफी नहीं है।’’

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