पटना 24 अप्रैल, बिहार विधानमंडल की दोनों सदनों ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017 समेत पांच विधेयकों को ध्वनि मत से स्वीकृति प्रदान कर दी। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद आज बिहार विधानमंडल में चर्चा के लिए बुलाये गये एक दिन के विशेष सत्र में वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017 तथा बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2017 को पेश किया। दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा के बाद सदन ने ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही सदन ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017, पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 और भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक 2017 को भी ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे पूर्व हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि 82 वर्ष के बाद देश में नया कानून लागू होने जा रहा है। इससे गांव में रहने वाले और गरीब लोगों के भोजन तथा रहन-वसन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नये कानून के तहत विलासिता से संबंधित खर्च पर ज्यादा कर देना होगा और यह वाजिब भी है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के कारण कुछ कठिनाइयां भी होंगी। हो सकता है राज्य को इसका सीधा लाभ भी न मिले लेकिन देश को इसका पूरा फायदा होगा। ऐसे में देश का फायदा भी राज्य का ही है।
सोमवार, 24 अप्रैल 2017
जीएसटी पर बिहार विधानमंडल की मुहर
Tags
# देश
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें