कोलकाता, 17 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नारदन्यूज स्टिंग आपरेशन मामले की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत 13 आरोपियों के खिलाफ आज प्राथमिकी दर्ज की । भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 के तहत ये प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक महीने में नारदस्टिंग आपरेशन की जांच करने और मामला दाखिल करने का आदेश दिया था। उसने हालांकि जांच एजेंसी को यह छूट दी थी कि जांच के लिए और भी समय मांग सकती है। सूत्रों ने यहां बताया कि सीबीआई को दी गई समय सीमा आज समाप्त हो रही थी और इसी क्रम में जांच एजेंसी ने प्राथमिकी दर्ज की । प्राथमिकी में राज्यसभा सांसद मुकुल रॉय,पूर्व मंत्री मदन मित्रा और सांसद सौगत रॉय और तृणमूल कांग्रेस के 13 नेताओं के नाम हैं। इस बीच, नारदन्यूज डॉट कॉम के प्रमुख मैथ्यू सैमुएल ने सीबीआई की प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह तो होना ही था और रिश्वत मामले की जांच जरूर होनी चाहिए।
सोमवार, 17 अप्रैल 2017
नारदन्यूज स्टिंग आॅपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस के 13 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें