नयी दिल्ली, 20 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को गुरूवार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आपराधिक मामला निरस्त करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत में कोई दम नहीं है। आंध्र प्रदेश के एक निवासी ने धोनी के खिलाफ हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज करायी थी। धोनी को एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें वे अपने कई हाथों में उन उत्पादों को पकड़े हुए दर्शाये गये थे, जिनका विज्ञापन उन्होंने किया था। उन उत्पादों में जूते और कोल्डड्रिंक भी शामिल थे।
गुरुवार, 20 अप्रैल 2017
धोनी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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