दरभंगा 22 अप्रैल, बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति और उसकी माँ (सास) को आज सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के सिंहवाड़ा थाना के बहेड़ी निवासी लाल मोहम्मद (पति) एवं सकीना खातून (सास) को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 302 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ पंद्रह हजार रूपये का जुर्माना भी किया। अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। वहीं, अदालत ने भादवि की धारा 201 में दोनों को पांच- पांच वर्ष का सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड का सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामवृक्ष सहनी ने मामले के संबंध में बताया कि आठ अगस्त 2011 की देर रात सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने से क्रोधित पति लाल मोहम्मद और सास सकीना खातून ने विवाहिता कस्तूरी बेगम की गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोषियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को घर में ही एक गढ्ढा खोदकर दफना दिया था। हत्या की प्राथमिकी मृतका के पिता के बयान पर घटना के दो दिन बाद 10 अगस्त 2011 को संबंधित थाना में दर्ज की गयी थी।
रविवार, 23 अप्रैल 2017
दरभंगा : दहेज हत्या के मामले में पति एवं सास को सश्रम उम्रकैद
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