नयी दिल्ली,20 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड(आईएचसीएल)की ओर से संचालित ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी की नई दिल्ली नगर पालिका परिषद(एनडीएमसी)को आज अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति पिंकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन की खंडपीठ ने ताज मानसिंह और एनडीएमसी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर टाटा समूह इस नीलामी प्रकिया में असफल रह जाता है तो छह माह की अवधि में टाटा समूह को इस स्थान को खाली करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आईएचसीएल की आेर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आईएचसीएल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कंपनी को कोई अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ आईएचसीएल ने पिछले साल अाठ नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस हाेटल का स्वामित्व एनडीएमसी के पास है और उसने 33 वर्षों की लीज पर इसे आईएचसीएल को दिया था। यह लीज अवधि वर्ष 2011 में समाप्त हुई थी अौर इसके बाद विभिन्न कारणों से कंपनी को नौ बार अस्थायी विस्तार दिया था। पिछले वर्ष ही तीन बार विस्तार दिया गया था।
गुरुवार, 20 अप्रैल 2017
सुप्रीम काेर्ट ने एनडीएमसी को ताज मानसिंह की ई-नीलामी की अनुमति दी
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