आडवाणी, जोशी, उमा पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 31 मई 2017

आडवाणी, जोशी, उमा पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा

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लखनऊ 30 मई, अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त किये जाने के मामले पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित 12 आरोपियों पर आज आरोप तय होने के साथ ही उन पर अापराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा जिसकी सुनवाई प्रतिदिन होगी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने श्री आडवाणी समेत 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश के आरोप तय करते हुए उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने श्री आडवाणी, श्री जोशी, विनय कटियार, विष्णुहरि डालमिया, उमा भारती और साध्वी ऋतम्भरा के खिलाफ आपराधिक साजिश (120 बी) और डा़ रामबिलास दास बेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम, चम्पत राय बंसल, महन्त नृत्य गोपालदास, सतीश प्रधान और धर्मदास पर आपराधिक साजिश के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 295, 295ए तथा 505 के तहत आज आरोप तय किये । श्री आडवाणी, श्री जोशी, श्री कटियार, सुश्री उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा और विष्णुहरि डालमिया के ऊपर धारा 153ए, 152बी, 147, 149 और 505 के तहत रायबरेली में सीबीआई की विशेष अदालत में पहले ही आरोप तय हो गये थे। श्री आडवाणी और पांच अन्य आरोपियों ने कहा कि वे कानून का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिये जमानत पर छोड दिया जाये। सीबीआई ने उनके जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया लेकिन अदालत ने कहा कि आरोपी धारा 153ए, 153बी, 147, 149 और 505 में जमानत पर हैं इसलिये समस्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं। उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाता है।

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