मदुरै, 30 मई, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आज मांस के लिए बाजारों से मवेशियों की खरीद या बिक्री पर केंद सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायधीश एम वी मुरलीदरण तथा न्यायधीश सी वी कार्तिकेन की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाकाओं की सुनवायी करते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगायी। खंडपीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, गृह सचिव, तमिलनाडु के मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि पर्यावरण मंत्रालय ने द प्रीवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट्स) नियम 2017 अधिसूचना जारी किया है। इसका मकसद मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद-बिक्री को रेगुलेट करने के साथ मवेशियों के खिलाफ क्रूरता रोकना है। इस अधिसूचना के बाद नियमों के मुताबिक मवेशी को बाजार में खरीदने या बेचने लाने वाले को ये सुनिश्चित करना होगा कि मवेशी को मारने के मकसद से खरीदने या बेचने के लिए नहीं लाया गया है।
बुधवार, 31 मई 2017
मवेशियों की खरीद-बिक्री की अधिसूचना पर अदालती रोक
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