नयी दिल्ली 05 मई, राष्ट्रपति ने बैकिंग विनियमन (सुधार) अधिनियम, 2017 को मंजूरी दे दी है जिसमें सरकार को रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से बैंकों का ऋण नहीं चुकाने वालों से वसूली के लिए निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहाँ संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति ने गुरुवार को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया था। इसमें जोखिम में फँसी परिसंपत्ति के समाधान के संबंध में बैंकों को सलाह देने के लिए किसी अथॉरिटी या समिति से संपर्क करने का सुझाव भी आरबीआई दे सकेगा। उन्होंने कहा कि जोखिम में फँसी परिसंपत्ति का बोझ कम करने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार मिलकर काम कर रही है। श्री जेटली ने कहा कि सरकार से पूँजीकरण चाहने वाले बैंकों के लिए विशेष सहमति पत्र की योजना बनायी गयी है जिस पर उसे सरकार के साथ हस्ताक्षर करना होगा। इसमें अपनी परिसंपत्तियाँ बेचने, घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने और एनपीए घटाने जैसी शर्तें होंगी।
शनिवार, 6 मई 2017
बैंकिंग विनियमन अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी
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