मधुबनी, 31 मई; परिवहन वाहनों की जाॅच करने, परमिट की शर्तों को लागू करने तथा प्रमादियों के परमिट को रद्द करने की अनुषंसा करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी श्री सुजीत कुमार जल्द ही अभियान चलाएंगे। उन्होने कहा कि दिनांक-27.05.2017 को नालंदा जिले में बस में आग लगने की जो दुर्घटना हुई थी, का संज्ञान लेते हुए राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 में दिए प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निदेष प्राप्त हुआ है। निदेष में कहा गया हैं कि बस में ज्वलनषील पदाथों का परिवहन नहीं किया जाए तथा अग्निषमन यंत्र तथा आपातकालीन द्वार की समुचित व्यवस्था की जाए। परिवहन विभाग द्वारा परमिट पर शर्ते विशेष रूप से उद्घृत किया जाता है, जिसका अनुपालन वाहन स्वामियों को करना है। जाॅच पदाधिकारियों को सभी बिंदु की जाॅच करनी है। परिवहन आयुक्त ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरूद्ध परमिट रद्द करने की अनुषंसा साक्ष्य सहित किया जाय।
बुधवार, 31 मई 2017
मधुबनी : परिवहन वाहनों की जाॅच करने के लिए जल्द ही अभियान
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