जयपुर 31 मई, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए राज्य सरकार से प्रयास करने के साथ गौ हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान करने की सिफारिश की है। जागो जनता सोसायटी की ओर से इस संबंध में दायर याचिका पर निर्णय देते हुये न्यायाधीश ने कहा है कि गाय को संविधान की धारा 48 एवं 51 ए (जी) के अन्तर्गत विधिक संरक्षण मिला हुआ है जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि गाय को यह अधिकार मिलना चाहिये। अदालत ने मुख्य सचिव एवं महाधिवक्ता को गाय का विधिक संरक्षक भी नियुक्त किया है। न्यायाधीश ने कहा है कि ये दोनों अधिकारी गायों की उचित देखभाल ,संरक्षण ,संवर्द्धन एवं विधिक अस्तित्व दिलाने तथा राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिये उपयुक्त कदम उठायेंगे। अदालत ने गाय को मारने वाले को दस वर्ष की सजा के प्रावधान को भी बदलने की सिफारिश करते हुये कहा कि यह सजा आजीवन करावास की होनी चाहिए।
गुरुवार, 1 जून 2017
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने का प्रयास किया जाये : न्यायाधीश
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