नयी दिल्ली 18 जून, सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालाँकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहाँ परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जायेगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गयी है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आँकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गयी। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जायेगा। श्री जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गयी है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।
रविवार, 18 जून 2017
जीएसटी : रिटर्न फाइल करने के लिए मिली मोहलत
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