पटना 17 जून, पटना व्यवहार न्यायालय की एक दीवानी अदालत ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द करने के भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभारी अवर न्यायाधीश (ग्यारह) जावेद अहमद खान ने मंत्री श्री यादव की ओर से दाखिल किये गये टाइटल सूट में अलग से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। अदालत ने बीपीसीएल को पेट्रोल आवंटन के मामले में 23 जून 2017 तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि अवर न्यायाधीश की अदालत में मंत्री और लारा ऑटोमोबाइल के मालिक श्री यादव की ओर से टाइटल सूट दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल पंप वाली जमीन ए. के इंफोसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड की वैद्य खरीदगी भूमि है। उक्त जमीन का उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के नाम पर 32 सालों के लिए वैद्य किरायानमा है । दोनों भाइयों के बीच उक्त संपत्ति को लेकर एक करारनामा भी बना हुआ है। वाद में कहा गया है कि बीपीसीएल की ओर से उक्त जमीन पर सवाल खड़ा करते हुए पेट्रोल पंप के आवंटन को रद्द करने के लिए नोटिस जारी करना अवैध है।
रविवार, 18 जून 2017
तेज प्रताप के पेट्रोल पंप लाइसेंस रद्द करने पर रोक
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