पटना 12 सितम्बर, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस के राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनयन को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता मणीभूषण प्रताप सेंगर ने दायर याचिका में कहा है कि पशुपति पारस का राज्यपाल कोटे से मनोनयन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 एवं अन्य प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनयन सिर्फ वैसे लोगों का किया जायेगा जिनका साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा में विशेष योगदान हो लेकिन श्री पारस का इस क्षेत्र में ऐसा कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, जिसके तहत उनका मनोनयन राज्यपाल कोटे से किया जा सके। याचिका में कहा गया है कि श्री पारस का मनोनयन भारतीय संविधान से प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग है। याचिका के माध्यम से अदालत से मांग की गयी है कि मंत्री श्री पारस का मनोनयन तय प्रावधानों के अनुरुप नहीं है इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया जाये।
बुधवार, 13 सितंबर 2017
पारस के विधान परिषद में मनोनयन के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर
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