नयी दिल्ली, 11 सितम्बर, उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की मौत मामले की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने संबंधी याचिका पर आज केंद्र सरकार एवं हरियाणा सरकार ने जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सीबीआई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरियाणा सरकार एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने इन सभी को जवाब के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है। मृतक के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराये जाने तथा स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध न्यायालय से किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच से वह संतुष्ट नहीं है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट प्रशासन की गड़बड़ी की ओर इशारा करती है। याचिकाकर्ता ने आज सुबह मामले का विशेष उल्लेख किया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 12 बजकर 45 मिनट का समय मुकर्रर किया था। गौरतलब है कि प्रद्युम्न की हत्या गत आठ सितंबर को सुबह आठ बजे के करीब स्कूल के शौचालय में कर दी गयी थी।
मंगलवार, 12 सितंबर 2017
रेयान हत्या मामला: केंद्र, हरियाणा सरकार से जवाब तलब
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें