नयी दिल्ली 27 अक्टूबर, माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले 14 साल तक के बच्चों को अब विमान यात्रा के दौरान पहचान पत्र रखने की जरूरत नहीं होगी। नागर विमानन ब्यूरो द्वारा जारी नये नियमों के अनुसार, यदि बच्चा अपने माता-पिता के साथ है और माता-पिता के पास पहचान पत्र है तो बच्चे का पहचान पत्र अनिवार्य नहीं होगा। ब्यूरो के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने आज बताया “हमने यह फैसला किया है कि यदि माता-पिता कह रहे हैं कि यह हमारा बच्चा है तो उनकी बात का सम्मान किया जाये। कई बार छोटे स्कूल बच्चों के पहचान पत्र जारी नहीं करते हैं। इसे देखते हुये यह कदम उठाया गया है।” उन्होंने बताया कि गुरुवार को जारी नये सर्कुलर के माध्यम से पुराने नियमों में तीन और बदलाव किये गये हैं। कई मौकों पर ऐसा होता था कि यात्री कहीं गया और उसके सामान के साथ पहचान पत्र भी चोरी हो गया या खो गया। ऐसे में किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र भी विमान यात्रा के लिए मान्य होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी मान्य दस्तावेजों में शामिल किया गया है। इसके अलावा एम-आधार को भी मान्यता दी गयी है जिसे ऐप से मोबाइल पर कभी भी दिखाया जा सकता है।
शुक्रवार, 27 अक्टूबर 2017
विमान यात्रा के दौरान बच्चों के लिए जरूरी नहीं होगा पहचान पत्र
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