नयी दिल्ली,11 दिसम्बर, उच्चतम न्यायालय ने किसी चुनाव में उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से आज जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और आयोग को नोटिस जारी किये। न्यायालय ने एटर्नी जनरल के के वेणुागोपाल से इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इसने साथ ही याचिकाकर्ता को श्री वेणुगोपाल को याचिका की एक प्रति सौंपने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह ऐसा प्रस्ताव केंद्र के पास दो बार पहले भेज चुका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दो सीटों से चुनाव लड़ना संविधान की धारा 19 का उल्लंघन है। याचिका में एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार, एक सीट और एक संविधान की मांग की गई है। ये लोकतंत्र का सिद्धांत भी है, लेकिन इसका तब उल्लंघन होता है जब कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है। याचिका में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33(7) को असंवैधानिक करार दिये जाने की मांग की गई है। श्री उपाध्याय का कहना है कि दो सीटों से चुनाव लड़ने के कारण किसी एक सीट पर फिर से उपचुनाव कराने की नौबत भी आ जाती है और इस पर सरकारी राजस्व बेवजह खर्च होता है। याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की मांग की है।
सोमवार, 11 दिसंबर 2017
दो सीटों से उम्मीदवारी: केंद्र, चुनाव आयोग को नोटिस
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