रांची 13 दिसंबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत अन्य आरोपियों से जुड़े चारा घाटाले के 64 (ए/96) मामले में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में बहस की कार्रवाई पूरी हो गयी और अब इस मामले में 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई के विशेष न्यायधीश शिवपाल सिंह की अदालत में इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है। चारा घोटाले का यह मामला देवघर कोषागार से लाखों रुपये की अवैध निकासी का है।
गुरुवार, 14 दिसंबर 2017
चारा घाटाले में फैसला 23 दिसंबर को
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