नयी दिल्ली,12 दिसंबर, जनता दल (यूनाइटेड) जद (यू) के अध्यक्ष शरद यादव ने राज्य सभा से अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसमें इस आदेश को रद्द करने की बात कही गयी है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ इस आदेश को पारित करने से पहले संबंधित अधिकारियों ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। गौरतलब है कि चार दिसंबर को श्री यादव अौर सांसद अली अनवर को राज्य सभा के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। श्री यादव पिछले वर्ष ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 2022 तक है जबकि श्री अनवर का कार्यकाल अगले वर्ष के शुरू में समाप्त हो रहा है। जद (यू) ने इस आधार पर उन्हें राज्य सभा के अयोग्य ठहराने की अपील की थी कि दोनाें नेताओं ने पार्टी के दिशा-निर्देशाें का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी पार्टियों की रैली में हिस्सा लिया था। राज्य सभा के उप सभापति वेंकैया नायडू ने जद(यू) के तर्क को इस आधार पर सही माना था कि दोनों नेताओं ने पार्टी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विपक्षी दलों की रैली में हिस्सा लेकर राज्यसभा की अपनी सदस्यता स्वत: त्याग दी थी।
मंगलवार, 12 दिसंबर 2017
राज्यसभा अयोग्यता मामले में शरद,अनवर अली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
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