राज्यसभा अयोग्यता मामले में शरद,अनवर अली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

मंगलवार, 12 दिसंबर 2017

राज्यसभा अयोग्यता मामले में शरद,अनवर अली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

disqualification-case-sharad-anwar-move-delhi-high-court
नयी दिल्ली,12 दिसंबर, जनता दल (यूनाइटेड) जद (यू) के अध्यक्ष शरद यादव ने राज्य सभा से अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसमें इस आदेश को रद्द करने की बात कही गयी है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ इस आदेश को पारित करने से पहले संबंधित अधिकारियों ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। गौरतलब है कि चार दिसंबर को श्री यादव अौर सांसद अली अनवर को राज्य सभा के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। श्री यादव पिछले वर्ष ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 2022 तक है जबकि श्री अनवर का कार्यकाल अगले वर्ष के शुरू में समाप्त हो रहा है। जद (यू) ने इस आधार पर उन्हें राज्य सभा के अयोग्य ठहराने की अपील की थी कि दोनाें नेताओं ने पार्टी के दिशा-निर्देशाें का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी पार्टियों की रैली में हिस्सा लिया था। राज्य सभा के उप सभापति वेंकैया नायडू ने जद(यू) के तर्क को इस आधार पर सही माना था कि दोनों नेताओं ने पार्टी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विपक्षी दलों की रैली में हिस्सा लेकर राज्यसभा की अपनी सदस्यता स्वत: त्याग दी थी।

कोई टिप्पणी नहीं: