पटना 11 दिसंबर, पटना उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में हुये विलंब को लेकर आज बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति ए. के. उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ का ससमय भुगतान करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को सभी जरूरी दस्तावेज एवं सूचनाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई। खंडपीठ ने कुलपियों एवं रजिस्ट्रारों से पूछा, “विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ के भुगतान में विलंब करने के लिए क्यों न आपका वेतन रोक दिया जाये।” अदालत ने बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त व्याख्याता कृष्णकांत सिन्हा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार को 04 सितंबर को सेवानिवृत्त शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ देने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया कि विश्वविद्यालयों ने इस संबंध में जरूरी कागजात उपलब्ध नही कराए गए हैं। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 04 जनवरी 2018 निर्धारित की है।
मंगलवार, 12 दिसंबर 2017
पेंशन भुगतान में विलंब को लेकर कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस
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