इस्लामाबाद, 13 दिसंबर, पाकिस्तान ने हेग स्थित अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय से कहा है कि भारतीय मूल का कुलभूषण जाधव जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियां चलाने के इरादे से उसके यहां अाया था। जिओ न्यूज ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जाधव का मामला विएना संधि के दायरे में नहीं आता है । अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान का जवाब विदेश मंत्रालय में निदेशक पद पर तैनात फारिहा बुगती ने दाखिल किया। जिओ न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन दस्तावेजों में पाकिस्तान के भीतर जाधव की विध्वंसात्मक गातिविधियों, उसके मुकद्में और सजा दिए जाने का पूरा ब्योरा है। इस मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 18 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए न्यायालय अब इस बात का फैसला करेगा कि क्या इस मामले में और सुनवाई की जाए अथवा भारत तथा पाकिस्तान को ओर अधिक दस्तावेज सौंपने को कहा जाए। जाधव को तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था और ब्लूचिस्तान एवं कराची में जासूसी तथा विध्वंसात्मक गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में 10 अप्रैल 2017 को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
गुरुवार, 14 दिसंबर 2017
पाकिस्तान ने अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में जाधव को बताया जासूस
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