नयी दिल्ली, 30 मार्च, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून पर आए उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के संदर्भ में सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है, ऐसे में आंदोलन कर रहे विभिन्न संगठन अपने आंदोलन वापस लें। गहलोत ने आज यहां कहा, ‘‘ भारत सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित है। उच्चतम न्यायालय ने एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून को लकर जो फैसला दिया है उसके संबंध में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे को आंदोलन करने वाले सभी संगठनों और लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे केंद्र सरकार इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वे अपने आंदोलन वापस लें।’’ गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1989 के तहत स्वत: गिरफ्तारी और आपराधिक मामला दर्ज किये जाने पर हाल में रोक लगा दी थी। यह कानून भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ हाशिये पर रहने वाले समुदायों की रक्षा करता है।
शुक्रवार, 30 मार्च 2018
एससी-एसटी कानून के संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी : गहलोत
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