भागलपुर 31 मार्च, बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने चर्चित नाथनगर उपद्रव मामले में आज केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद कुमार सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केन्द्रीय मंत्री के पुत्र श्री शाश्वत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व श्री चौबे के अधिवक्ता बीरेश मिश्रा ने उन्हें निर्दोष बताते हुए पुलिस द्वारा फंसाने का आरोप लगा कर इस आधार पर उन्हें जमानत देने की मांग की। दूसरी तरफ सरकारी वकील सत्य नारायण साह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उपद्रव में उसकी पूरी संलिप्तता है और उन्होंने की दंगा कराने की साजिश रची थी इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि जिले के नाथनगर बाजार में 17 मार्च 2018 को प्रतिपदा नववर्ष के मौके पर निकाले गये जुलूस के दौरान हुए उपद्रव में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए थे। बाद में नाथनगर थाने के दारोगा हरिकिशोर चौधरी के बयान पर पुलिस ने मंत्री पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे समेत नौ लोगों को मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है। इस मामले में 25 मार्च को यहां की एक अदालत ने अर्जित शाश्वत चौबे समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
रविवार, 1 अप्रैल 2018
नाथनगर मामला: अश्विनी कुमार चौबे पुत्र अर्जित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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