विशाखापत्तनम 5 अप्रैल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक निजी अस्पताल के मालिक से ईपीएफ सब्सक्रिप्शन के देरी से भुगतान करने के मामले को निपटाने के लिए 40,000 रुपये के रिश्वत की मांग करने को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कदम चैत्र अस्पताल द्वारा बुधवार को ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी एल.आनंद राव के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद उठाया गया है। सीबीआई को अपनी शिकायत में चैत्र अस्पताल के मालिक हरिभुअन के भाई इदुपुगंती नवराज ने कहा कि राव व उनकी टीम ने 21 व 26 मार्च को अस्पताल का निरीक्षण किया था और कुछ बैलेंसशीट, उपस्थिति रजिस्टर व दूसरे दस्तावेज ले गए थे । शिकायत में कहा गया, "राव ने कुछ अन्य रिकॉर्ड जैसे 2017 व 2018 की बैलेंस शीट की मांग की। उन्होंने रिकॉर्ड जमा करने के लिए दस दिन का समय दिया। दो दिनों के बाद राव ने दिसंबर 2017, जनवरी 2018 व फरवरी 2018 के लिए अस्पताल के ईपीएफ सब्सक्रिप्शन भुगतान में देरी के निपटारे के लिए 40,000 रुपये की मांग की। सीबीआई ने अधिकारी पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और गुरुवार को आरोपी के कार्यालयों व आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की।
गुरुवार, 5 अप्रैल 2018
रिश्वतखोरी मामले में ईपीएफओ अधिकारी पर मामला दर्ज
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