जोधपुर, सात अप्रैल, अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने वर्ष 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में आज जमानत दे दी। सलमान को इस मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी ने करीब एक घंटे तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं और दोपहर करीब तीन बजे फैसला सुनाया। अदालत ने जमानत देने ओैर सजा को निलम्बित करने की याचिका पर सुनवाई शुरू की और तीसरे पहर जमानत याचिका मंजूर करने का फैसला सुनाया। फैसले के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता अदालत में मौजूद रही। सलमान की जमानत याचिका मंजूर होते ही उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे। अभिनेता ने गुरुवार को सजा सुनाए जाने के बाद जोधपुर केंद्रीय कारागार में दो रातें काटी। सलमान खान के वकील हस्ती मल सारस्वत ने बताया कि अदालत ने सलमान खान को पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। गौरतलब है कि सीजेएम (ग्रामीण) ने गुरूवार को सलमान खान को कांकाणी गांव में दो हिरण का शिकार करने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनायी थी जबकि पांच सह आरोपियों को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। बचाव पक्ष के वकील ने गुरूवार को ही सलमान खान की ओर से जमानत और सजा को निलम्बित करने की याचिका जिला एवं सत्र अदालत में पेश की थी। अदालत ने कल उस पर सुनवाई करने तथा निचली अदालत का रिकार्ड तलब करने के बाद अगली सुनवाई के लिए आज की तिथि तय की थी। जिला एवं सत्र अदालत ने आज बॉलीवुड सुपरस्टार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत के अनुसार, अदालत से जमानत के आदेश शाम तक केन्द्रीय कारागृह में पहुंच जाने और शाम तक सलमान खान के जेल से रिहा होने की संभावना है।
शनिवार, 7 अप्रैल 2018
सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में मिली जमानत
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