जोधपुर, पांच अप्रैल, स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दो काले हिरणों की हत्या के मामले में आज पांच साल कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने संवाददाताओं को बताया कि सलमान खान को जोधपुर केन्द्रीय कारागार भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंनेबताया किअदालत ने सलमान को पांच साल कारावास और10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। उन्होंने कहा किअन्य सिने कलाकारों के साथ ही एक अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने सलमान खान को अक्तबूर, 1998 में‘ हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया। सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव( संरक्षण) कानून के प्रावधान9/51 के तहत दोषी करार दिया । इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने1998 में हुई इस घटना के संबंध में28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरीकी थी। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना‘ हम साथ साथ है’’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्तूबर, 1998 की है। काली शर्ट पहने सलमान आज सुबह अपने अंगरक्षक के साथ अदालत पहुंचे। फैसला सुनाये जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे। कुछ के परिजन भी साथ आये थे।
गुरुवार, 5 अप्रैल 2018
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की कैद, पांच अन्य बरी
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