मुख्यमंत्री श्री चौहान आज ग्राम गोपालपुर आएंगे
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 अप्रैल, 2018 को जिले की नसरूल्लागंज तहसील के ग्राम गोपालपुर आएंगे तथा स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जारी दौरा कार्यक्रमानुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 अप्रैल को दोपहर 1.30 बजे भोपाल से हैलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1.55 बजे ग्राम गोपालपुर आएंगे तथा यहां स्थानीय कार्यक्रम में एवं छिपानेर माईक्रो इरीगेशन प्राजेक्ट का शिलान्यास, छिपानेर नल -जल योजना का लोकार्पण और हितग्राही सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। वे अपरान्ह 4 बजे हैलीकाप्टर द्वारा ग्राम गोपालपुर से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।
महिला स्वास्थ्य शिविर संपन्न
11 अप्रैल, 2018 को महिला स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ वार्ड नंबर 7 आंगनवाडी केन्द्र क्रमांक 11 मुरदी में मा. अरूणा राय, डॉ. डी. आर. अहिरवार सीएमएचओ, श्री धीरेन्द्र आर्य डीपीएम,वार्ड पार्षद द्वारा किया गया जिसमें डॉ. मारीयमा हुसैन, श्री हरिओम मेवाडा एलडीसी एमआईएस शहरी आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं आशा एएनएम सम्मिलित हुए। जिसमें किशोरी बालिकाओं, प्रजनन आयु वर्ग, गर्भवती महिलाओं एवं वरिष्ठ आयु वर्ग की महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर उनकी जांच एवं उपचार प्रदान किया गया। शहरी क्षेत्र में लगभग 40 महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विभिन्न स्लम क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों में किया जाएगा।
जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 23 एवं 24 को
जिला पंचायत एवं जिला रोजगार कार्यालय सीहोर एवं विकासखंड स्तर के सहयोगी के माध्यम से विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 23 एवं 24 अप्रैल,2018 को प्रात: 10.30 बजे से जनपद पंचायत आष्टा में किया जा रहा है जिसमें विभिन्न कंपनियों के शामिल होने की संभावनाएं है जिनके द्वारा मशीन आपरेटर, सेक्यूरिटी गार्ड, सेल्स यएक्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर, फाइनेन्स एडवाइजर, ट्रेनी आदि पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होंवे। भर्ती कंपनी द्वारा अपनी शर्तो पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाईन पंजीयन कराकर के मेले में संबंधित कंपनियों के समक्ष उपस्थित होंवे तथा हमारे कार्यालय द्वारा भविष्य लक्षी रोजगार सहायता को उपलब्ध करवाये जाने में आपकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय द्वारा एक्सपर्ट कैरियर काउंसलरों तथा विषय विशेषज्ञों के माध्यम से कैसे आपको रोजगार उपलब्ध हो सकेगा इस संबंध में टिप्स तैयार की जाकर आप युवक युवतियों को उपलब्ध करवाये जाने सहभागिता के अनुसार दी जा सकेगी। आप उनमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऋण प्रकरण बनवाये जाने के लिए भी लाभ उठा सकते है। विभागीय पोर्टल पर ऑन लाईन पर साईबर कैफे पर पंजीकृत होकर ही उक्त मेले का लाभ उठावें। नवीनतम व्यवस्था में इस बात का ध्यान रहे बिना पंजीकृत आवेदकों को शामिल किये जाने हेतु असुविधा से बचने के लिए पंजीकरण अवश्य ही कराकर के उक्त मेले का लाभ उठायें।
कैरियर काउंसलर / विषय विशेषज्ञ हेतु आवेदन आमंत्रित
जिला रोजगार कार्यालय सीहोर में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कैरियर काउंसिलिंग योजनांतर्गत काउंसलर / विषय विशेषज्ञों के लिए 20 अप्रैल,2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। कांउसलर / विषय विशेषज्ञ को उनके गुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक कार्य दिवस का मानदेय समिति द्वारा निर्धारित कर प्रदाय किया जाएगा। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल,2018 को शाम 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करवा सकते है। काउंसलर के लिए काउंसलर गाइडेन्स डिप्लोमा अथवा मनोविज्ञान से एम.ए. तथा विषय विशेषज्ञ के लिए स्नातकोत्तर पी.एच.डी. उपाधि होना अनिवार्य है। अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन पत्र जिला रोजगार कार्यालय नवीन कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 119 से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। शासकीय सेवक अपने विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने किया उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण दिए आवश्यक निर्देश
कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे गत दिवस रेहटी स्थित ई- उपार्जन केन्द्र पहुंचे तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा की और चना एवं मसूर खरीदी हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
जल संसद / कार्यशाला का आयोजन 17 को
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे के निर्देशानुसार जिले में वर्ष 2018-19 में जल अभिषेक अभियान का कार्यान्वयन किया जाना है। इस अभियान की कार्यनीति विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण और जन सहभागिता को प्रोत्साहित कर जल संरक्षण गतिविधियों के सघन कार्यान्वयन पर केन्द्रित होगी। इस सिलसिले में 17 अप्रैल,2018 को दोपहर 3 बजे जिला पंचायत सीहोर के सभाकक्ष में जल संसद / कार्यशाला आयोजित की गई है। उक्त कार्यशाला में विभिन्न विभागों द्वारा जल संरक्षण अंतर्गत संपादित / प्रस्तावित गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। कार्यशाला में प्रत्येक जनपद पंचायत के अंतर्गत जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 पंचायतों के सरपंच, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यगण तथा जिले के समस्त विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयं सेवी संस्थान समर्थन एवं आईटीसी के विशेषज्ञों द्वारा जल संवर्धन / संरक्षण तकनीकी पर प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर टीम का गठन, सख्ती के साथ रोकेंगे बाल विवाह
म0प्र0 शासन की मंषा अनुसार पूरे प्रदेष में बाल विवाह शून्य हो एवं कोई भी बाल विवाह का प्रकरण सामने ना आए इस हेतु पुरे प्रदेष मे लाडो अभियान 2013 से लागू किया गया। जिसके अंतर्गत बाल विवाह रोकने एवं जागरुकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। व सघन अभियान चलाया जा रहा है। 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लडके का विवाह बाल विवाह की श्रेणी मे आता है। भारतीय संविधान मे बाल विवाह को दण्डनीय अपराध माना गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने वाले माता पिता, भाई बहन, एवं परिवारजन सम्मिलित बाराती, एवं सेवा देने वाले जैसे टेंट हाउस, प्रिन्टर्स, ब्यूटी पार्लर, हलवाई, मेरिज गार्डन, घोड़ी वाले, बैंड बाजे वाले, कैटर्स, धर्मगुरू, पण्डित, समाज के मुखिया, आदि के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाने के साथ उन्हे जेल भेजने का प्रावधान भी किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र का लडका बच्चा होता है। बच्चे का विवाह कराना अपराध है। बाल विवाह कराने पर व्यक्ति को जमानत नही मिलेंगी। बाल विववाह मे दो वर्ष की सजा एवं एक लाख का जुर्माना है। बाल विवाह होने पर कोई भी व्यक्ति इसकी रिपोर्ट पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है। दुष्परिणाम जब बच्चांे का विवाह होता है तो उनके शरीर और दिमाग दोनो बहुत कमजोर होते है। लडकिया कम उम्र मे गर्भवती हो जाती है। समय से पूर्व बच्चे पैदा होते है जिससे प्रसव के समय षिषु मृत्यू दर अधिक होती है। कम उम्र मे विवाह से षिक्षा के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह के कारण बच्चे अनपढ और अकुषल रह जाते है। जिससे उन्हे रोजगार नही मिलता। दोषियों मे निम्नलिखित शामिल लडके लडकी के अभिभावक, पादरी पण्डित मौलवी, दोनों तरफ के रिष्तेदार, सामूहिक विवाह समारोह कराने वाले, परिवारजन सम्मिलित बाराती, एवं सेवा देने वाले जैसे टेंट हाउस, प्रिन्टर्स, ब्यूटी पार्लर, हलवाई, मेरिज गार्डन, घोड़ी वाले, बैंड बाजे वाले, कैटर्स, धर्मगुरू, पण्डित, समाज के मुखिया, आदि। संचालनालय महिला सषक्तिकरण से प्राप्त दिषा निर्देषानुसार दिनांक 18/04/2018 अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर एवं विकासखण्ड/परियोजना स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। बाल विवाह को रोकने व बाल विवाह की सूचना हेतु जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया। जिसका नंबर 07562-221195 एवं विकासखण्डवार अधिकारी/कर्मचारीयों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही स्थानीय आंगनबाडी केन्द्र पुलिस थाना, परियोजना कार्यालय, व अन्य किसी भी शासकीय कर्मचारी को सूचना दी जा सकती है।
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