सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 26 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 26 अप्रैल 2018

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 26 अप्रैल

विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले में  37 आवेदकों का चयन 

जिला रोजगार अधिकारी सीहोर ने बताया कि जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं जिला रोजगार कार्यालय सीहोर के तत्वाधान में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जनपद पंचायत सीहोर में गत दिवस संपन्न हुआ। मेले में 189 आवेदकों ने रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जिसमें से मारूति सुजुकी इंडिया लिमि. जबलपुर एवं संपूर्णा समिति जबलपुर व्दारा 189 आवेदकों का साक्षात्का लिया गया जिसमें से 37 आवेदकों का रोजगार हेतु चयन किया गया। इस अवसर पर कैरियर काउंसलर सुरेश कुमार गुप्ता, कुलदीप तिग्गा एवं एच.एस. मण्डलोई विषय विशेषज्ञ व्दारा कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। 

कलेक्टर श्री पिथोडे एवं एसपी श्री बहुगुणा ने किया गेहूं उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण 

sehore news
कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे एवं एसपी श्री सिद्धार्थ बहुगुणा आज अचानक बुधनी पहुंचे और कृषि उपज मंडी में गेहूं ई- उपार्जन केन्द्र में हो रही कृषकों से खरीदी का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गेहूं बेचने वाले समस्त किसानों की सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए तथा उनके भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर बुधनी एसडीएम सहित अन्य शासकीय सेवक भी उपस्थित थे।  

कृषकों को उनकी उपज का 50 हजार रू. तक का होगा नगद भुगतान 

कृषि उपज मण्डी समिति सीहोर ने पुन: निर्णय लिया है कि राज्य शासन के आदेशानुसार कृषकों की सुविधा हेतु उनकी उपज का 50 हजार रूपये तक भुगतान नगद में तथा उससे अधिक का भुगतान होने पर अतिरिक्त शेष राशि बैंक ट्रांससफर, आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से सीधे कृषकों के खातें में ट्रांसफर की जाएगी। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी 50 हजार रूपये तक नकद भुगतान नहीं करता है तो संबंधित फर्म की अनुज्ञप्ति निलंबित की जाकर निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी स्वयं जवाबदार होगा। इस सिलसिले में सहायक संचालक / सचिव कृषि उपज मंडी समिति सीहोर व्दारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।जारी आदेशानुसार मण्डी समिति के उपरोक्त निर्णयानुसार समस्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को आदेशित किया गया है कि वे 26 अप्रैल, 2018 से कृषकों को उनकी उपज का 50 हजार रूपये का भुगतान नगद में तथा उससे अधिक का भुगतान होने पर अतिरिक्त शेष राशि बैंक ट्रांसफर आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से सीधे कृषक के खाते में ट्रांसफर किया जाना सुनिश्चित करें। 

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