गुण नियंत्रण उडन दस्ता दल का गठन
खरीफ वर्ष 2018 में उर्वरक / कीटनाशक औषधि एवं बीज गुण नियंत्रण हेतु उर्वरक / कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र / बीज उत्पा. सह. समितियों का आकस्किम निरीक्षण करने एवं नमूने लेने हेतु जिला स्तर पर गुण नियंत्रण उडनदस्ता दल का गठन कर दिया गया है। इस सिलसिले में उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीहोर व्दारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार सहायक संचालक कृषि श्री एस.के.राठौर को दल का प्रभारी अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को सहायक प्रभारी अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी संबंधित विकासखंड के कृषि विकास अधिकारियों को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अनुविभागीय कृषि अधिकारी उपसंभाग सीहोर / बुधनी एवं सभी विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक / कीटनाशी / बीज निरीक्षक भी कृषि आदान गुण नियंत्रण हेतु जिम्मेदार रहेंगे।
पर्यवेक्षकों की समीक्षा बैठक संपन्न
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री संजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गत दिवस पर्यवेक्षको की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में पाया गया कि परियोजना सीहोर शहरी की पर्यवेक्षकों श्रीमती अल्का सीटोके, श्रीमती क्लेमेंटीनो टोप्पो, श्रीमती भूपेन्द्र अहिरवार, श्रीमती सीमा शर्मा एवं परियोजना इछावर की पर्यवेक्षको श्रीमती अन्नपूर्णा सवासिया, श्रीमती ज्योति केन, श्रीमती लक्ष्मी पाठक, श्रीमती नाजमा खान, सुश्री सारिका राठौर द्वारा अपने-अपने सेक्टरो से एनआरसी में बच्चों को भर्ती कराने में कोई रूची नहीं ली जा रही है। निरंतर निर्देश देने के वाबजूद इन पर्यवेक्षको द्वारा एनआरसी में बच्चे भर्ती नहीं कराये जा रहे है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये इन सभी पर्यवेक्षको को दो वेतन वृद्धि रोके जाने के संबंध में नोटिस जारी कर 07 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जवाब के आधार पर इन कर्मियों की आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
दो फरार आरोपियों पर नगद पुरस्कार की उद्घोषणा
पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने उद्घोषणा जारी की है कि जो व्यक्ति थाना रेहटी के दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में सहायक होगा, या गिरफ्तार करायेगा अथवा ऐसी उर्पयुक्त सूचना देगा जिससे आरोपी को गिरफ्तारी संभव हो सकेगी उसे प्रति आरोपी नगद पुरस्कार से पुरूस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा। उक्त पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला सीहोर का निर्णय अंतिम होगा। अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं चल सका है। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जनसहयोग की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक श्री बहुगुणा द्वारा जारी उद्घोषणा अनुसार पहला अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी पर जिस पर अपहृता कुमारी पूजा पुत्री भूरेलाल केवट उम्र 16 साल निवासी गांजीद थाना रेहटी की दस्तयाबी के अथक प्रयास किये जा रहे हैं, इस अज्ञात आरोपी पर 4 हजार रूपये तथा दूसरा अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी पर जिस पर अपहृता बालक अर्जुन आत्मज मोतीलाल कीर उम्र 11 साल निवासी बांया थाना रेहटी की दस्तयाबी के अथक प्रयास किये जा रहे हैं, इस अज्ञात आरोपी पर 5 हजार रूपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। इन दोनों फरार आरोपियों पर थाना रेहटी में धारा 363 के तहत मामले दर्ज हैं।
जनपद पंचायत स्तर पर लगेंगे, नि:शक्तता प्रमाण पत्र एवं कृत्रिम अंग शिविर
सीहोर जिले में वर्ष 2018-19 में जनपद पंचायत स्तर पर विभिन्न तिथियों में स्पर्श अभियान अंतर्गत नि:शक्तता प्रमाण पत्र एवं कृत्रिम अंग वितरण हेतु शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे व्दारा जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी दिशा निर्देशानुसार 30 एवं 31 मई,2018 को जनपद पंचायत बुधनी में, 1 एवं 2 जून,2018 को जनपद पंचायत नसरूल्लागंज में, 5 एवं 6 जून,2018 को जनपद पंचायत इछावर में, 7 एवं 9 जून,2018 को जनपद पंचायत सीहोर में तथा 13 एवं 14 जून,2018 को जनपद पंचायत आष्टा में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर व्दारा उक्त तिथियों में आयोजित शिविरों हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करनें हेतु निर्देशित किया गया है कि शिविर में उपस्थित होने वाले हितग्राहियों, चिकित्सीय दल, तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त संस्था के समस्त उपस्थित सदस्यों के लिए छायादार भवन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नि:शक्तजनों हेतु नवीन यूडीआई डी कार्ड तैयार कर स्पर्श पोर्टल पर दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वंचित रहे दिव्यांगजनों को एवं जिनके पुराने प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई उन्हें शिविर स्थल तक लाने ले जाने हेतु जनपद पंचायतों के पीसी/समग्र अधिकारियों / सचिव / रोजगार सहायक को निर्देशित किया जाए। शिविर की जानकारी से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, अध्यक्ष नगरपालिका, नगर परिषद एवं सदस्य जिला पंचायत, सरपंच ग्राम पंचायत को आवश्यक रूप से सूचित करे ताकि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित हो सके। शिविर में नि:शक्त्जनों को उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का लेखाजोखा विधिवत रखते हुए संख्यात्मक जानकारी तत्काल उपलब्ध करायें। शिविर में टेन्ट, माईक, पीने का पानी, भोजन आदि की व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व्दारा की जाए।
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