नई दिल्ली 16 अप्रैल, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) लोक प्रहरी की याचिका को खारिज करते हुए पूर्व सांसदों के पेंशन को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। एनजीओ ने पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने याचिका के संबंध में कहा "यह याचिका खारिज की जाती है।"
सोमवार, 16 अप्रैल 2018
सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसदों की पेंशन को बरकरार रखा
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