पटना. परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया निर्देश एमडीएम के क्रियान्वन से अध्यापकों को किया जाएगा मुक्त।2 महीनों के अंदर कार्यवाही कर जीविका और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करें। बिहार सरकार आज पटना हाईकोर्ट में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा दायर याचिका संख्या 7848/ 2017 की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री अनिल कुमार उपाध्याय ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने की बात कही और कहा कि 23 जून 2018 से पहले सरकार ऐसा प्रारूप तैयार करें, जिसके तहत शिक्षकों से मध्यान्ह भोजन का कार्य न लिया जाए और इसको क्रियान्वन करना अनिवार्य है। तो जीविका एवं स्वयं सहायता समूह के लोगों के द्वारा इस को क्रियान्वित किया जाये। साथ ही उपस्तिथि के आधार पर किये जाने वाले रिकवरी राशि को भी खारिज किया।
सोमवार, 9 अप्रैल 2018
बिहार : एमडीएम के क्रियान्वन से होंगे अध्यापक मुक्त
Tags
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
Labels:
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें