जिले की नौ पंचायते पुरस्कृत
राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने प्रदेश की ऐसी पंचायते जिनके द्वारा टीकाकरण के कार्यो में उल्लेखनीय ख्याति अर्जित करने में सहयोग प्रदाय किया गया है। ऐसी श्रेष्ठ पंचायतों को उनके द्वारा गत दिवस पुरस्कृत किया गया है जिसमें विदिशा जिले की नौ पंचायते भी शािमल है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ बीएल आर्य ने बताया कि पीसीव्ही शुुभांरभ एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम विधानसभा भवन में सात अपै्रल को आयोजित किया गया था जिसमें नब्बे प्रतिशत से अधिक टीकाकरण के कार्यो में उपलब्धि हासिल करने पर जिले की नौ पंचायतों को दो-दो लाख रूपए की राशि व सम्मान पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी की उपस्थिति में प्रदाय किया गया है। डाॅ आर्य ने बताया कि पुरस्कृत होने वाली पंचायतों में नटेरन विकासखण्ड की रायपुर पंचायत के सरपंच श्री मोकम सिंह, सिलवायखजूरी की श्रीमती रामकली परिहार, नटेरन के श्री सीताराम दिलेरिया, मूडरापीताम्बर के श्री जयराम अहिरवार और ग्यारसपुर ब्लाक की सीहोद पंचायत के श्री राजेश प्रसाद लोधी, बर्रीघाट के श्री रूपसिंह रघुवंशी, औलिंजा के श्री नरेन्द्र सिंह यादव, गुनुआ के श्री सरफराज खाॅन तथा स्वास्थ्य विभाग के पांच कर्मचारी श्री अशोक जैन जिला वैक्सीन स्टोर, श्री प्रदीप सोलंकी कोल्ड चैन हैण्डलर त्योंदा, श्रीमती रीता मसीह एएनएम कुरवाई, श्रीमती प्रेमलता ठाकरे एएनएम त्योंदा, श्रीमती रजनी पवाॅर एएनएम लटेरी को पुरस्कृत किया गया है।
जिले में धारा 144 लागू, सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने वालांे पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनिल सुचारी ने जिले के सामाजिक परिदृश्य एवं संवेदनशील स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले की भौगोलिक सीमा में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए है। लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा धारा 144 पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त करते हुए रविवार आठ अपै्रल से 22 अपै्रल तक प्रभावशील रहेगी। जारी आदेश में उल्लेख है कि जिले की भौगोलिक सीमा एवं सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की राजस्व सीमा में किसी भी वाट्स-एप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्राॅनिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु किसी भी तरह के संदेश एवं चित्र वीडियो एवं आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है। साम्प्रदायिक मैसेज आदि को पोस्ट करने पर, उनकी फारवर्डिग करने पर, उन पर कमेंटस करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक भवन, संपत्ति पर किसी धर्म, सम्प्रदाय के लिए भडकाऊ भाषा का लेखन एवं पर्चा पम्पलेट आदि वितरण को भी कठोरता के साथ प्रतिबंधित किया गया है उक्त आदेश की अवहेलना करने वालो के खिलाफ कठोर कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। जारी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं उपखण्ड मजिस्टेªट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका एवं समस्त थाना कार्यालयों के सूचना पटल पर जारी आदेश की प्रतियां चस्पा की जाए। इसके साथ-साथ जिले के ग्रामों में भी सह दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने के आदेश दिए गए है।
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