उपेंद्र राय को जमानत देने से अदालत का इनकार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 18 मई 2018

उपेंद्र राय को जमानत देने से अदालत का इनकार

court-refuse-upendra-rai-bail
नयी दिल्ली , 18 मई, दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार उपेंद्र राय को जमानत देने से आज इनकार कर दिया।  सीबीआई ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल होने के आरोप में उपेंद्र राय को तीन मई को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।  विशेष सीबीआई न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने राय को जमानत देने से इंकार कर दिया और कहा कि जांच अभी शुरूआती चरण में है।  अदालत ने सीबीआई की इस दलील पर गौर किया कि अपराध का दायरा काफी बड़ा है और इसलिए जांच पूरी करने के लिए इतना समय पर्याप्त नहीं है। सीबीआई ने यह भी कहा कि अगर राय को जमानत मिली तो वह सबूत के साथ छेड़डाड़ कर सकते हैं।  राय ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस संबंध में सीबीआई की याचिका को अदालत ने नौ मई को खारिज कर दिया था। 

कोई टिप्पणी नहीं: