पटना , 21 जुलाई, बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है। एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के 17 मई और छह जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है। हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक , ऐसी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के आगे के आदेशों के तहत होगी।
रविवार, 22 जुलाई 2018
बिहार एससी /एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देगी
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