अंदरूनी कारोबार नियमों के उल्लंघन पर चार कंपनियों पर 11 लाख का जुर्माना - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 28 अगस्त 2018

अंदरूनी कारोबार नियमों के उल्लंघन पर चार कंपनियों पर 11 लाख का जुर्माना

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नयी दिल्ली, 28 अगस्त, बाजार नियामक सेबी ने अंदरूनी कारोबार नियमों का उल्लंघन करने पर चार कंपनियों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने किसान मोल्डिंग्स पर चार लाख, सुरिंदर जगन्नाथ अग्रवाल और पोलसंस ट्रेडर्स एलएलपी पर ढाई-ढाई लाख और सुरिंदर जगन्नाथ अग्रवाल एचयूएफ पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने किसान मोल्डिंग्स के शेयरों की जांच की और पाया कि अग्रवाल और एचयूएफ ने अप्रैल 2016 से मई 2017 के दौरान कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची। इस दौरान यह दोनों कंपनी के प्रवर्तक थे। हालांकि, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया।  इसके अलावा, किसान मोल्डिंग्स ने अप्रैल 2016 में पोलसंस (कंपनी की प्रवर्तक) को 11.17 लाख तरजीही शेयर आवंटित किये। लेकिन किसान मोल्डिंग्स ने इस संबंध में शेयर बाजारों को जानकारी नहीं दी जबकि पोलसंस ने आवंटन के बारे में सूचित नहीं किया। इस तरह से चारों कंपनियों ने पीआईटी (अंदरूनी कारोबार कारोबार) नियम का उल्लंघन किया और इसलिये नियामक ने उन पर जुर्माना लगाया।

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