श्रीनगर, 27 अगस्त , सेना के एक मेजर के खिलाफ सोमवार को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) का आदेश दिया गया। मेजर को 23 मई को श्रीनगर के एक होटल में एक स्थानीय महिला के साथ देखा गया था। सेना के सूत्रों ने कहा कि मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ जांच का आदेश निर्देशों के विपरीत जाकर स्थानीय महिला के साथ मेल-जोल बढ़ाने व अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना अपनी तैनाती के स्थान को छोड़ने के आरोपों पर दिया गया। मेजर गोगोई को श्रीनगर में एक होटल में एक कश्मीरी लड़की व सेना के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ देखे जाने के बाद पुलिस ने गोगोई से 23 मई को पूछताछ की थी। मेजर गोगोई अप्रैल 2017 में सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अपने सैन्य वाहन पर पथराव रोकने के लिए एक युवक को वाहन के बोनेट पर बांधा था।
सोमवार, 27 अगस्त 2018
मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें