कलेक्टर का सख्त रवैया किए तीन वाहन राजसात
सीहोर, 27 अगस्त,2018 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा तीन वाहनों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार मोहन आ.लक्ष्मीनारायण राठौर निवासी धवासा जिला होशंगाबाद डंपर क्रमांक एमपी.42.जी.1004 एवं एमपी-37-जीए-1445 तथा एमपी-09-एच.एच-6975 को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान बिना रायल्टी एवं अनावेदक द्वारा उत्तर संतोषजनक एवं समाधानकारक न होने से वाहन क्रमांक एमपी.42.जी.1004 तथा एमपी-37-जीए-1445 तथा एमपी-09-एच.एच-6975 को वाहन चालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के संशोधित नियम के अन्तर्गत मय रेत खनिज के तीनों वाहन पर राजसात करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की गई है।
पैनल अधिवक्ताओं हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष (श्री ऋषभ कुमार सिंघई महोदय) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर भवन में जिला सीहोर, तहसील नसरूल्लागंज, आष्टा, इछावर एवं बुदनी के विधिक सेवा पैनल अधिवक्ताओं हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्र्यापण एवं दीप प्रज्जवल कर किया गया, उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधिक सेवा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विषेष रूचि लेकर भाग लिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश श्री अफसर जावेद खान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एसके नागोत्रा, श्रीमती स्मृतासिंह ठाकुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं श्री केयू कुरैशी, श्री राजेश काशिव, अधिवक्ता, श्रीमती सुनीता गोयल जिला रजिस्ट्रार/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री जफर इकबाल, श्रीमती ज्योत्सना आर्य एवं सुश्री रिनी खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला न्यायालय सीहोर एवं जिला सीहोर अभिभाषक संघ के अन्य सभी सम्मानीय पेनल अधिवक्ता भी उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम रूपरेखा अनुसार प्रशिक्षित ट्रेनर श्री अफसर जावेद खान विशेष न्यायाधीश, सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.के. नागौत्रा, श्रीमति स्मिता सिंह ठाकुर सी.जे.एम., श्री राजेश काशिव अधिवक्ता, श्री केयू कुरैशी, अधिवक्ता द्वारा पेनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंत में उपस्थित पेनल अधिवक्ताओं को प्रमाण-पत्र वितरण कर कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया।
साफ पानी पिएं और जल जनित बीमारियों से बचें
स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को शुद्ध पेयजल का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कुंओं के पानी में नियमित ब्लीचिंग पाउडर डाला जाना चाहिए। पीने के पानी को हमेशा साफ बर्तन में ही रखना चाहिए तथा प्रतिदिन पानी के बर्तन को साफ करना चाहिए ताकि उसमें काई न जमने पाए। एक घड़े या मटके में एक क्लोरिन गोली पीसकर डालना चाहिए। आधे घण्टे तक इसे ढककर रखने के बाद ही पानी पीने के लिए उपयोग करना चाहिए। दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में दस्त रोग प्रमुख है। उल्टी-दस्त होने पर ओआरएस पैकेट एक लीटर स्वच्छ व शुद्ध पानी में घोलकर रोगी को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। 24 घण्टे के अन्दर यह घोल अधिक से अधिक मात्रा में पिलाना चाहिए । दूध पीने वाले शिशु का दूध बंद नहीं करना चाहिए। दस्त के साथ उल्टियां शुरू होने पर शीघ्र ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक को बताकर उपचार लेना चाहिए। क्लोरीन गोली व ओआरएस पैकेट सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के पास निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं।
कार्य पर अनुपस्थित 8 कर्मचारियों का एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर अनुशासनात्क कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य आयुक्त को प्रेषित किया
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी द्वारा गत दिवस श्यामपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहमदपुर का आकस्मिक निरीक्षण विभागीय दल के साथ किया गया। विभागीय निरीक्षण दल में जिला कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी डॉ आनंद शर्मा, डीपीएम श्री धीरेन्द्र आर्य शामिल थे। जिसमें कार्य पर अनुपस्थित पाए गए 8 स्वास्थ्य कर्मचारी का एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए वहीं संस्था में अनुपस्थित पाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्वास्थ्य आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित किया है। कर्मचारियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि शासकीय कार्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में लापरवाही बरती गई तो उनके विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा। डॉ.तिवारी ने बताया कि श्यामपुर बीएमओ के विरूद्ध कलेक्टर के माध्यम से चेतावनी पत्र जारी किया जा रहा है कि वे स्वास्थ्य केन्द्रों का सघन निरीक्षण एवं भ्रमण करें तथा विभागीय प्रबंधन को व्यवस्थित करें जिससे विभागीय कायों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।
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