मधुबनी : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पंचायतवार आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 25 सितंबर 2018

मधुबनी : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पंचायतवार आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर

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मधुबनी 25,सितंबर, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास एवं वहां रहने वालें लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही ऐसे क्षत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरूआत की गयी है। इस संबंध में श्री सुजीत कुमार,जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी ने बताया कि इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा। जिसका परिचालन पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जायेगा। इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए 05 योग्य वाहनों की खरीददारी की जानी है। जिसमें तीन अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाना है। इस योजना के तहत लाभुकों को अनुदान की राषि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिषत तक अथवा अधिकतम एक लाख रूपये तक की राषि दी जायेगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है-वाहन का एक्स-षोरूम मूल्य,तृतीय पक्ष बीमा, एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राषि।  उन्होंने बताया कि वाहन को 05 वर्ष तक बिना अुनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिक्री नहीं किया जायेगा। वाहन परिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा। यदि वाहन की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है,तो अनुदान की राषि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके लिए लाभुक की उम्र,आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं उसके पास कम-से-कम हल्के मोटरयान के चालन का लाईसेंस होना चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं उसके पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक को संबंधित पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस योजना हेतु आवेदकों को आवेदन की प्रक्रिया आॅनलाईन करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग की वेवसाईट पर आवेदन की प्रक्रिया आॅनलाईन करनी पड़ेगी। योजना के तहत पंचायत वार आवेदन की तिथि 27.09.18 से 22.10.18 तक है। साथ ही प्रखंड स्तर पर वरीयता सूची का निर्माण 23.10.18 से 31.10.18 तक तथा प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुषंसा का प्रेषण 01.11.18 से 06.11.18, अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक 08.11.18 से 16.11.18 चयन सूची का प्रकाषन 19.11.18,आपत्ति आमंत्रण 19.11.18 से 28.11.18 तक,आपत्ति निराकरण 29.11.18 से 30.11.18 तक एवं अंतिम चयनित सूची का प्रकाषन 01.12.2018,प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला 03.12.18 से 05.12.18 तक वाहन खरीद हेतु चयनित लाभुकों से अनुदान प्राप्ति हेतु राषि का आवेदन प्राप्त करना 10.12.18 से लगातार किया जायेगा। अनुदान की राषि आर.टी.जी.एस के माध्यम से लाभुक के खाते में आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर भुगतान की जायेगी। आॅनलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभुकों के चयन हेतु द्विस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष,प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव, तथा ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक को सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का पद रिक्त रहने पर ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक सदस्य सचिव के कार्य का निर्वहन करेंगे। आवेदनों की पंचायतवार बनायी गयी वरीयता सूची इस समिति के समक्ष विचारार्थ रखी जायेगी। लाभुकों की योग्यता के आधार पर वरीयता सूची का परीक्षण समिति के द्वारा किया जायेगा एवं उसे विचारोपरांत अनुषंसा के साथ अंतिम चयन हेतु अनमंडल स्तरीय समिति को भेजा जायेगा। इस योजना की अंतिम स्वीकृति के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति का गठन भी किया जायेगा। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष तथा अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव तथा कार्यपालक दंडाधिकारी सदस्य,एवं मोटरयान निरीक्षक विषेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 

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