बेगूसराय (अरुण शाण्डिल्य) बिहार सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं चेरिया बरियारपुर की विधायक कुमारी मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने केस डायरी मांगी है।साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर तय की है।न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर आंशिक सुनवाई की।सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस केस में खुद को पार्टी नहीं बनाए जाने पर आपत्ति उठाई।सीबीआई के आपत्ति को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस केस में सीबीआई सूचक है ,न की अभियोजक है। इस केस का अभियोजक राज्य सरकार है। सरकार का पक्ष सुनकर ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।वहीं राज्य सरकार की ओर से एपीपी अजय मिश्रा ने इस केस डायरी की आवश्यकता की और कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया।कोर्ट ने केस डायरी की मांग करते हुए सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए टाल दी । गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सीबीआई ने पूर्व मंत्री कुमारी मंजू वर्मा के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर श्रीपुर पंचायत के अर्जुन टोल स्थित घर पर छापा मारा था,तो वहां से 50 गोलियां बरामद हुई थी।इसके बाद सीबीआई ने स्थानीय चेरिया बरियारपुर थाना में थाना कांड संख्या 143 /18 गत 17 अगस्त को केस दर्ज कराया था। इसी मामले में पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है।
गुरुवार, 27 सितंबर 2018
बेगूसराय : पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने मांगी केश डायरी।
Tags
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
Labels:
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें