मधुबनी : वाहनों की बिक्री आम निलामी के माध्यम से - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 10 सितंबर 2018

मधुबनी : वाहनों की बिक्री आम निलामी के माध्यम से

vehicle-auction-madhubani
मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) 10,   बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम,2016 के अधीन दर्ज उत्पाद वादों में माननीय समाहत्र्ता,मधुबनी के न्यायालय में पारित आदेष के आलोक में मधुबनी सीमा के अंतर्गत राज्यसात वाहनों की बिक्री आम निलामी के माध्यम से की जानी है। इस निमित्त न्यायालय, समाहत्र्ता, मधुबनी से प्राप्त आदेष के आलोक में वाहनों की आम निलामी दिनांक 20.09.2018 को उत्पाद कार्यालय,मधुबनी में 11ः00 बजे पूर्वाहन से की जायेगी। जिसमें मोटर साईकिल-50, आल्टो 800 कार-01, मारूति कार-01,साईकिल रिक्सा-01, बोलेरो-01,मैक्स पिकअप भान-01, महिन्द्रा मैक्सिमो-01, टाटा मैजिक-01, स्कूटी-2 वाहनों की बिक्री आम निलामी के माध्यम से की जानी है। रहिका थाना में दिनांक 27.09.2018 को 11ः00 बजे पूर्वाहन वाहनों की बिक्रीआम निलामी से की जायेगी। जिसमें तीन मोटर साईकिल तथा एक स्कूटी की बिक्री आम निलामी के माध्यम से की जायेगी। वहीं नगर थाना,मधुबनी में दिनांक 25.09.2018 को 11ः00 बजे पूर्वाहन से वाहनों की बिक्री आम निलामी के माध्यम से की जायेगी। जिसमें मैकिसको भान-1,मोटर साईकिल-3, तथा सुमो विक्टा-1 है। निलामी में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्तियों को अग्रधन के रूप में संबंधित वाहन के न्यूनतम निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिषत (कांडिका-7)े के अनुसार नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में समाहत्र्ता मधुबनी के नाम से नीलामी से पूर्व जमा करना होगा राषि लौटा दिया जायेगा तथा सफल व्यक्ति का अग्रधन की राषि को नीलामी की तय राषि में समायोजित कर ली जायेगी। नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले क्रेता के साथ उसी स्थिति में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी, जब वह राषि न्यूनतम निर्धारित राषि के समतुल्य या अधिक हो। तथा सफल बोली दाता को उच्चतम बोली की राषि का 50 प्रतिषत नीलामी स्थल पर ही नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा नहीं होगा। तथा षेष राषि नीलामी के सात दिनों के अंदर जमा करना होगा। इस अवधि में षेष राषि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बोली दाता के द्वारा पूर्व में जमा की गयी 50 फीसदी राषि को जप्त करते हुए वाहन की नये सिरे से नीलामी की जायेगी। सफल बोली दाता द्वारा उच्चतम बोली राषि का 50 फीसदी तत्काल जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बोली दाता के द्वारा पूर्व में जमा की गई अग्रधन राषि को जप्त करते हुए पुनः वाहन की नये सिरे से नीलामी की जायेगी तथा बोली दात को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा। नीलामी में बोली दाता पैन कार्ड, आधार  कार्ड के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे। एवं वाहन जहां है और जिस स्थिति में है उसी स्थिति और स्थान से उक्त वाहन विमुक्त किया जायेगा।  नीलामी समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन के निबंधन कराने के निमित नीलामी प्रमाण-पत्र/विक्रय पत्र निर्गत करेगी। नीलामी किये गये वाहन को अपने नाम से निबंधित कराने की जिम्मेवारी संबंधित क्रेता की होगी। तथा नीलामी में सफल क्रेता के नियमानुकूल सभी करों का भुगतान करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छूक क्रेता नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को राज्यसात वाहनों को अभिरक्षा स्थल पर जा कर देख सकते है। अधिक जानकारी हेतु रहिका थाना से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। बोली दाता स्वयं वाहन को अवलोकन कर बोली लगायेंगे। बाद में वाहन की स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। एवं वाहन नीलामी समिति के पास नीलामी की प्रक्रिया को किसी भी वक्त रद्द करने का अधिकार सुरिक्षत रहेगा। किसी भी  प्रकार का विधिक मामला स्थानीय न्यायालय क्षेत्र के अधीन लागू होगा।

कोई टिप्पणी नहीं: