नयी दिल्ली 11 अक्टूबर, दिल्ली की एक अदालत ने 2016 में गोविंदपुरी इलाके में दंगा करने और एक महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के आरोप में गुरूवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि ‘आप’ के नेता और उनके सहयोगी योवन शर्मा पर मुकदमा चलाने के लिए ‘‘प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य’’ है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘पीड़ितों के बयानों पर विचार करते हुए अभी यह मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है कि आरोप बेबुनियाद हैं।’’ पुलिस के मुताबिक, मार्च 2016 में दोनों आरोपी अपने समर्थकों के साथ दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक शख्स के घर में दाखिल हो गए, उस पर हमला किया और परिवार की एक महिला सदस्य की मर्यादा को ठेस पहुंचाई। अदालत ने आईपीसी की धारा 452, 323, 354 और 147 के तहत मोहनिया के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए।
गुरुवार, 11 अक्तूबर 2018
आप विधायक के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश
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