-राज्य सरकार ने टेक्नीशियन व एमबीबीएस डिग्री धारकों को भी पैथोलॉजी संचालन की अनुमति- स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने पैथोलॉजी संचालन पर लगा दी थी रोक- आदेश के बाद पैथोलॉजी संचालकों में बढ़ गया था आक्रोश
कुमार गौरव । पूर्णिया : शहर के पैथोलॉजी संचालकों के बुरे दिन समाप्त होकर अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य सरकार के अपर सचिव ने हाईकोर्ट के केस का हवाला देते हुए टेक्नीशियन व एमबीबीएस डीग्री धारक को पैथोलॉजी संचालन करने पर रोक लगा दी थी। जिसे लेकर टेक्नीशियन व एमबीबीएस पैथ संचालकों में काफी आक्रोश था और विरोध व हड़ताल पर चले गए थे। शहर में सबसे अधिक टेक्नीशियन व एमबीबीएस डिग्री धारक पैथोलॉजी चला रहे हैं। रोक लगने के बाद जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी कर करीब अाधे दर्जन पैथोलाॅजी को सील कर दिया गया। पैथ संचालकों के विरोध के बाद राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने 28 सितंबर को गजट और केंद्र सरकार के आदेश को मानते हुए लगाई गई रोक को हटा दी गई है। अब माईक्रो बायोलॉजी टेक्नीशियन व एमबीबीएस डिग्री धारक आसानी से मापदंड के तहत पैथ संचालन कर सकेंगे।
...तीन तरह के डिग्री धारक ही चला पाएंगे पैथोलॉजी :
डीपीएनडीटी एक्ट ने पैथोलॉजी को तीन श्रेणी में बांटा है। जिसमें माईक्रो बायोलॉजी टेक्नीशियन, एमबीबीएस व एमडी, डीसीपी, डीएनबी डिग्रीधारक हैं। टेक्नीशियन पैथ के लिए न्यूनतम योग्यता डीएमएलटी या बीएससी डिग्री निर्धारित है। टेक्नीशियन लैब वाले रूटीन एक्जामिनेशन जांच ही कर सकते हैं। एमबीबीएस डीग्री धारक जेनरल रूटीन एग्जामिनेशन कर सकते हैं और एमडी, डीसीपी, डीएनबी डीग्री धारक सभी तरह का जांच कर सकते हैं। डिग्री के साथ पैथ चलाने के लिए अन्य कई तरह का मापदंड भी निर्धारित किया गया है।
...आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी :
स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव द्वारा टेक्नीशियन व एमबीबीएस डीग्री धारकों को पैथोलॉजी चलाने के लिए पत्र जारी होने की जानकारी नहीं है। पत्र प्राप्त होने के बाद आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। : डॉ केएम पूर्वे, सिविल सर्जन, पूर्णिया।
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